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President and Vice President of India List भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति

President and Vice President of India List भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति 

President and Vice President of India List भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति : भारत मे संघीय शासन प्रणाली को अपनाया गया । राष्ट्रपति भारत की कार्यपालिका का वैधानिक प्रमुख होता है जबकि भारत का प्रधानमंत्री कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है । राष्ट्रपति भारत का राज्य प्रमुख होता है । राष्ट्रपति भारत का का नाममात्र प्रमुख होता है । भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर राष्ट्रपति का पद सृजित किया गया । भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ राजेन्द्र प्रसाद बने । भारत के वर्तमान राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविन्द है । भारत की पहली व एकमात्र महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटिल है ।

Bharat Ka Rashtrapati In Hindi : भारत के संविधान मे राष्ट्रपति से संबंधित महत्त्वपूर्ण अनुच्छेद ।

President Of India Related Articles : भारत के संविधान के भाग 5 अध्याय 1 मे कार्यपालिका का वर्णन किया गया । भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक राष्ट्रपति की पदस्थिति, निर्वाचन प्रक्रिया, पदावधि आदि का वर्णन किया गया ।

  • संविधान के अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा ।
  • संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति मे निहित होगी ।
  • अनुच्छेद 53 (1) के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति मे निहित होगी और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा ।
  • अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन । राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे निर्वाचकगण के सदस्य करेंगे जिसमे (क) संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य । (ख) राज्यों की विधानसभाओ के निर्वाचित सदस्य ।
  • संविधान के अनुच्छेद 55 के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति । राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा और ऐसे निर्वाचन मे मतदान गुप्त होगा ।
  • राज्य की विधानसभाओ के सदस्य का मत मूल्य :
  • ( राज्य की कुल जनसंख्या ÷ राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या ) ÷ 1000
  • संसद के प्रत्येक सदन के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के मतों की संख्या
  • समस्त राज्यों की विधानसभाओ के कुल सदस्यों के प्राप्त मतों की संख्या का योग ÷ संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या

Presidents of India Article in Hindi

  • परंतु (क) राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति को अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना त्यागपत्र दे सकेगा ।
  • (ख) अनुच्छेद 61 मे महाभियोग प्रक्रिया द्वारा पद से हटाया जा सकेगा ।
  • (ग) राष्ट्रपति की पदावधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा, जब तक नया राष्ट्रपति अपना पदग्रहण नहीं कर लेता ।
  • वह भारत का नागरिक हो ।
  • 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो ।
  • वह भारत या राज्य सरकार मे किसी लाभ के पद पर कार्यरत नहीं हो ।
  • किसी भी सदन या विधानमण्डल का सदस्य नहीं होगा ।
  • लाभ का पद धारण नहीं करेगा ।
  • राष्ट्रपति वेतन - भत्ते का हकदार होगा ।
  • वेतन - भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे ।
  • राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष अपने पद व गोपनीयता की शपथ लेगा ।
  • राष्ट्रपति संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण की शपथ लेता है ।

President Of India List In Hindi Pdf

  • संविधान के अतिक्रमण के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना हो तब संसद के किसी भी सदन मे महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है ।
  • महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन के एक चौथाई सदस्यों द्वारा कम से कम 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचित करना होगा ।
  • जिस सदन मे संकल्प प्रस्तुत किया जाए उसके सदस्य संख्या के उपस्थिति व मतदान करने वालों के दो तिहाई बहुमत से संकल्प पारित किया जाना चाहिए ।

Indian Vice President भारतीय उपराष्ट्रपति : भारत के संविधान मे उपराष्ट्रपति से संबंधित महत्त्वपूर्ण अनुच्छेद ।

  • संसद के दोनों सदनों के सदस्यों (निर्वाचित व मनोनीत) द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा ।
  • परंतु, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकेगा ।
  • उपराष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया राज्यसभा मे ही शुरू की जा सकेगी ।
  • उपराष्ट्रपति की पदावधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा, जब तक नया उपराष्ट्रपति अपना पदग्रहण नहीं कर लेता ।
  • संविधान के अनुच्छेद 68 के अनुसार उपराष्ट्रपति के पद मे रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि । रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति अपने पदग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की पूरी अवधि तक उपराष्ट्रपति होगा ।
  • संविधान के अनुच्छेद 69 के अनुसार उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान ।
  • उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति या उसके द्वारा नामित व्यक्ति के समक्ष पद की शपथ लेगा ।
  • उपराष्ट्रपति भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रध्दा और निष्ठा रखूँगा ।
  • अनुच्छेद 71 के अनुसार राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति  के निर्वाचन से उत्पन्न विवादों की जांच उच्छत्तम न्यायालय द्वारा की जाएगी ।

Indian President भारतीय राष्ट्रपति: राष्ट्रपति की शक्तियां

  1. कार्यकारी शक्तियां
  2. विधायी शक्तियां
  3. न्यायिक शक्तियां
  4. वित्तीय शक्तियां
  5. सैनिक शक्तियां

Indian President भारतीय राष्ट्रपति : राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति

  • संविधान के अनुच्छेद 77 के अनुसार सरकार के समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते है ।
  • राष्ट्रपति भारत के सभी उच्चाधिकारियों की नियुक्ति करता है ।
  • प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति ।
  • उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति ।
  • राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति ।
  • भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति ।
  • नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, मुख्य चुनाव आयुक्त व अन्य चुनाव आयुक्त, संघ लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य, वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति ।
Indian President भारतीय राष्ट्रपति : राष्ट्रपति की विधायी शक्ति ।
  • संसद के सत्र को आहूत करना और सत्रावसान करना । लोकसभा का विघटन करना ।
  • लोकसभा के प्रत्येक निर्वाचन के प्रथम सत्र व प्रति वर्ष प्रथम सत्र के आरंभ मे दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को संबोधित करना ।
  • नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमा या नामों के बदलने के लिए विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही संसद मे पेश किया जा सकता है ।
  • राष्ट्रपति राज्यसभा मे साहित्य कला विज्ञान समाज सेवा के क्षेत्र से 12 व्यक्तियों तथा लोकसभा मे आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 व्यक्तियों को मनोनीत करता है ।
  • संविधान के अनुच्छेद 213 के अनुसार संसद के सत्र मे न होने पर अध्यादेश जारी करने की शक्ति ।
Indian President भारतीय राष्ट्रपति : राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां ।
  • संविधान के अनुच्छेद 72 के अनुसार राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति । राष्ट्रपति किसी दोषी व्यक्ति के दंड को क्षमा कर सकता है, निलंबित कर सकता है तथा कम कर सकता है । राष्ट्रपति मृत्युदंड को भी क्षमा कर सकता है ।

Indian President भारतीय राष्ट्रपति : राष्ट्रपति के आपातकालीन प्रावधान

भारत के संविधान के भाग 18 अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकालीन प्रावधान का उल्लेख किया गया है ।

संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति मे आपातकालीन घोषणा ।

  • यह घोषणा मंत्रिमण्डल की लिखित परामर्श पर ही कर सकता है ।
  • संसद की स्वीकृति के बिना यह एक माह तक लागू रह सकती है ।
  • संसद की स्वीकृति के बाद यह 6 माह तक लागू रहेगा ।
  • इसके बाद प्रति 6 माह बाद पुनः स्वीकृति जरूरी है ।
  • आपातकाल की घोषणा को न्यायालय मे चुनौती दी जा सकती है ।
  • भारत मे अब तक अनुच्छेद 352 के तहत 3 बार आपातकाल की घोषणा की गई ।
  • भारत चीन युद्ध - 1962, भारत पाक युद्ध - 1965 व आंतरिक अशान्ति के आधार पर 26 जून 1975 को ।

संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार राज्य मे संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर आपातकाल या राष्ट्रपति शासन ।

  • संसद की स्वीकृति के बिना यह 2 माह तक लागू रह सकती है ।
  • संसद की स्वीकृति के बाद यह 6 माह तक लागू रहेगा ।
  • इसके बाद 6 माह बाद पुनः स्वीकृति जरूरी है ।
  • राष्ट्रपति शासन अधिकत्तम 3 वर्ष तक की अवधि तक लागू रह सकता है ।

संविधान के अनुच्छेद 360 के अनुसार वित्तीय आपातकाल ।

Indian President भारतीय राष्ट्रपति : महत्त्वपूर्ण तथ्य

  • राष्ट्रपति की किसी विधेयक पर अनुमति देने या न देने की निर्णय लेने की समय सीमा का अभाव होने के कारण राष्ट्रपति जेबी वीटो का प्रयोग कर सकता है ।
  • 1986 मे राष्ट्रपति ज्ञानी जैलसिंह ने भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक के संबंध मे जेबी वीटो का प्रयोग किया ।
  • भारत मे प्रथम राष्ट्रपति चुनाव 1952 मे हुए । डॉ राजेन्द्र प्रसाद भारत के प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति बने ।
  • डॉ राजेन्द्र प्रसाद सर्वाधिक व लगातार 3 बार और सर्वाधिक लंबी अवधि तक राष्ट्रपति रहने वाले प्रथम थे ।
  • डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन राष्ट्रपति बनने से पहले लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति रहे । लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति रहने वाले प्रथम थे ।
  • इसके बाद मोहम्मद हामिद अंसारी 2007-2017 तक रहे ।
  • डॉ जाकिर हुसैन पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे । कार्यकाल के दौरान निधन होने वाले प्रथम राष्ट्रपति थे ।
  • डॉ जाकिर हुसैन के निधन के बाद उपराष्ट्रपति वीवी गिरी प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति बने ।
  • भारत के प्रथम निर्दलीय राष्ट्रपति वीवी गिरी बने ।
  • डॉ फखरुद्दीन अली अहमद के समय देश मे पहली बार आंतरिक अशान्ति के आधार पर आपातकाल लागू हुआ ।
  • भारत के प्रथम निर्विरोध राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी बने । राष्ट्रपति चुनाव हारकर निर्विरोध राष्ट्रपति बनने वाले प्रथम व्यक्ति थे ।
  • राष्ट्रपति ज्ञानी जैलसिंह भारत के प्रथम सिख बने ।
  • भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति के आर नारायणन बने ।
  • मो हिदायतुल्ला एक मात्र न्यायाधीश थे जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप मे कार्य किया ।
  • अभी तक 6 उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति बने । डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉ जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, आर वेंकटरमन, डॉ शंकर दयाल शर्मा व केआर नारायणन ।
  • भारत की प्रथम व एकमात्र महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटील बनी ।

भारत के राष्ट्रपति एवं उनका कार्यकाल : भारत के सभी राष्ट्रपतियों की सूची व कार्यकाल

क्र सं नाम कार्यकाल
1 डॉ राजेंद्र प्रसाद 26 जनवरी 1950 - 13 मई 1962
2 डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन 13 मई 1962 - मई 13, 1967
3 डॉ जाकिर हुसैन 13 मई 1967 - 03 मई 1969
4 वराहगिरी वेंकटगिरी (कार्यवाहक) 03 मई 1969 - 20 जुलाई, 1969
5 जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह (कार्यवाहक) 20 जुलाई, 1969 - 24 अगस्त 1969
6 वराहगिरी वेंकटगिरी 24 अगस्त 1969 - 24 अगस्त 1974
7 फखरुद्दीन अली अहमद 24 अगस्त 1974 - 11 फरवरी, 1977
8 बी.डी. जट्टी (कार्यवाहक) 11 फरवरी 1977 - 25 जुलाई 1977
9 नीलम संजीव रेड्डी 25 जुलाई 1977 - 25 जुलाई 1982
10 ज्ञानी जैल सिंह 25 जुलाई 1982 - 25 जुलाई 1987
11 आर वेंकटरमन 25 जुलाई 1987 - 25 जुलाई 1992
12 डॉ शंकर दयाल शर्मा 25 जुलाई 1992 - 25 जुलाई 1997
13 केआर नारायणन 25 जुलाई 1997 - 25 जुलाई, 2002
14 डॉ ए.पी.जे. अब्दुल कलाम 25 जुलाई 2002 - 25 जुलाई 2007
15 श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटिल 25 जुलाई 2007 - 25 जुलाई, 2012
16 श्री प्रणब मुखर्जी 25 जुलाई, 2012 - 25 जुलाई, 2017
17 श्री रामनाथ कोविंद 25 जुलाई 2017 - निरंतर
Sources : राष्ट्रपति भवन, भारत सरकार

Indian Vice President भारतीय उपराष्ट्रपति : भारत के उपराष्ट्रपतियों की सूची व कार्यकाल

क्र सं नाम कार्यकाल
1 डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1952-1962
2 डॉ जाकिर हुसैन 1962-1967
3 वराहगिरी वेंकटगिरी 1967-1969
4 गोपाल स्वरूप पाठक 1969-1974
5 बी.डी. जट्टी 1974-1979
6 जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह 1979-1984
7 आर वेंकटरमन 1984-1987
8 डॉ शंकर दयाल शर्मा 1987-1992
9 केआर नारायणन 1992-1997
10 कृष्णकांत 1997-2002
11 भैरोंसिंह शेखावत 2002-2007
12 मोहम्मद हामिद अंसारी 2007-2017
13 मुपवारपु वेंकैया नायडू 11 अगस्त 2017 - निरंतर
Sources : उपराष्ट्रपति भवन, भारत सरकार
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