REET BEd BSTC Vivad High Court News : REET में बीएड-बीएसटीसी विवाद बड़ा निर्णय
रीट बीएड बीएसटीसी विवाद का फैसला (REET BEd BSTC Vivad High Court News) : रीट बीएड बीएसटीसी विवाद को लेकर हाई कोर्ट मे सुनवाई हुई पूरी । रीट विवाद को हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। राजस्थान मे शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षा रीट के लेवल 1 मे बीएड बीएसटीसी को लेकर उपजे विवाद से जुड़े मामले की सुनवाई बुधवार को पूरी हो गई । हाईकोर्ट मे आज REET BEd BSTC Vivad को लेकर मुख्य न्यायाधीश अकील कुरेशी और न्यायाधीश सुदेश बंसल की खंडपीठ ने आज गुरुवार को अपना फैसला सुना दिया है । इस विवाद के चलते रीट लेवल 1 रिजल्ट अभी तक घोषित नहीं किया जा सका ।
REET BSTC BED Vivad High Court Decision 2021
राजस्थान में रीट शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षा में बीएड बीएसटीसी विवाद में लगभग 9 लाख युवाओं से जुड़े इस फैसले का लंबे समय से इंतजार है । जो आज खत्म हो गया । राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता एमएस सिंघवी ने पक्ष रखा वही बीएसटीसी अभ्यर्थियों की ओर से विज्ञान शाह व अन्य वकीलों ने पक्ष रखा ।
REET BED BSTC VIVAD HIGH COURT NEWS LEVEL 1
हाईकोर्ट ने 26 सितंबर को आयोजित हुई रीट भर्ती परीक्षा लेवल 1 मे बीएड डिग्रीधारियों को सशर्त परीक्षा मे बैठने की अनुमति प्रदान की थी । साथ ही हाईकोर्ट ने कहा था की बीएड डिग्रीधारियों के लेवल 1 परीक्षा का रिजल्ट याचिका के अधीन रहेगा । ऐसे मे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने रीट लेवल 1 मे शामिल बीएड अभ्यर्थियों का रिजल्ट भी जारी नहीं किया ।
Rajasthan BEd BSTC Vivad High Court Latest News
एनसीटीई ने वर्ष 2018 मे एक विशेष सर्कुलर जारी कर बीएड उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को लेवल 1 कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए बीएसटीसी पास अभ्यर्थियों के समान ही अध्यापक बनने के योग्य करार दिया था । लेकिन राजस्थान सरकार ने इस आदेश के विपरीत केवल बीएसटीसी पास अभ्यर्थियों को ही रीट परीक्षा लेवल 1 मे बैठने की अनुमति प्रदान की । इसके खिलाफ हाईकोर्ट मे रिट दायर की थी ।
REET में बीएड-बीएसटीसी विवाद बड़ा निर्णय
आज हाईकोर्ट के मुख्य न्यायधीश अकील कुरेशी व न्यायाधीश सुदेश बंसल की खंडपीठ ने इस मामले को लेकर अपना फैसला सुना दिया है । खंडपीठ ने फैसले मे कहा कि रीट लेवल 1 कक्षा 1 से 5 तक के लिए अध्यापक पद मे सिर्फ बीएसटीसी अभ्यर्थियों को ही शामिल किया जाए । इस मामले से 9 लाख अभ्यर्थी प्रभावित थे । साथ मे हाईकोर्ट ने बीएड अभ्यर्थियों को इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट मे पीआईएल दायर करने की भी अनुमति दे दी है । विस्तृत जानकारी हाईकोर्ट के फैसले की कॉपी प्राप्त होने के बाद ही विस्तार से चर्चा की जाएगी ।